नई दिल्ली (एडीएनए)। फ्लाइट में हंगामा करने वाले यात्रियों पर DGCA ने अब सख्ती बरतने का फैसला किया है। फ्लाइट के दौरान हंगामा करने वाले यात्री पर 30 दिन का फ्लाइंग बैन लग सकता है। हालांकि नए नियमों पर अंतिम फैसला भी बाकी है। हवाई यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए DGCA ने नए नियम बनाए हैं। फ्लाइट में शराब पीकर हंगामा करने, स्मोकिंग करने, दूसरे यात्रियों या क्रू मेंबर से बदसलूकी पर DGCA ने और सख्ती का फैसला है। पिछले कुछ सालों में फ्लाइट के अंदर झगड़ों और नशे में हंगामे की कई घटनाएं सामने आयी है। ऐसी घटनाएं किसी भी फ्लाइट को खतरे में डाल सकती हैं।
हंगामा या बवाल करने वाले यात्रियों पर अब एयरलाइंस सीधे 30 दिन तक फ्लाइंग बैन लगा सकेंगी। पहले ऐसे मामलों को एक इंडिपेंडेंट कमेटी के पास भेजा जाता था जिससे कार्रवाई में देरी होती थी। नए नियमों में एयरलाइंस तुरंत फैसला ले सकेगी।
DGCA के नए नियम के अनुसार फ्लाइट में स्मोकिंग, घरेलू फ्लाइट में शराब पीना या इंटरनेशनल फ्लाट में बिना क्रू मेंबर की अनुमति के शराब पानी, इमरजेंसी एग्जिट से छेड़छाड़, लाइफ जैकेट या अन्य सुरक्षा उपकरणों के गलत इस्तेमाल, सीट पर लात मारना, दूसरे यात्रियों को परेशान करना आदि जुर्म माना जाएगा। DGCA ने अनुशासनहीनता को चार हिस्सों में बांटा है। पहला गाली-गलौज, आपत्तिजनक इशारे और नशे में हंगामा, दूसरा धक्का-मुक्का, मारपीट, अनुचित स्पर्श या यौन उत्पीड़न, तीसरा जानलेवा हमला या विमान के किसी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश और चौथा पायलट केबिन में जबरन घुसने की कोशिश, ऐसा कुछ भी करने पर तुरंत एक्शन का प्राविधान किया गया है। फिलहाल नए नियमों में मंत्रणा जारी है और जल्द इन पर अमल शुरू हो सकता है।